अफस्पा एक्ट क्या है | What is AFSPA Act in Hindi

What is AFSPA Act in Hindi
What is AFSPA Act in Hindi

What is AFSPA Act in Hindi, अफस्पा एक्ट क्या है, AFSPA full form, Historical Background of AFSPA Act, Origin of the AFSPA act, Powers of the Armed Forces, AFSPA के प्रावधान

1940 के दशक के नागा विद्रोह, 1960 के दशक में मिज़ो विद्रोह, 1970 के दशक में मणिपुर में कट्टरपंथी वामपंथी समूहों और 1980 के दशक में असम में उल्फा (यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असोम) से पूर्वोत्तर में उग्रवाद के प्रसार ने यकीनन AFSPA को लागू करने की आवश्यकता जताई। जबकि, नागरिक प्रशासन स्थिति को नियंत्रित करने में विफल रहा था इसलिए वहा सेना को भेजा गया था।

त्रिपुरा में वामपंथी सरकार ने उग्रवाद के साथ सफलतापूर्वक बातचीत की और 2015 में AFSPA को हटा लिया। एक स्थिर पूर्वोत्तर अत्यंत महत्वपूर्ण है, खासकर ऐसे समय में जब भारत की सीमा से लगे क्षेत्रों में म्यांमार अशांत हो गया हो। बेशक इसके लिए सरकार को सही फैसला लेने की जरूरत है।

हाल ही में, 14 मार्च 2023 को मणिपुर सरकार ने वन अतिक्रमणकारियों के बीच आंदोलन को भड़काने में शामिल होने का आरोप लगाते हुए दो कुकी उग्रवादियों के साथ चल रहे संघर्ष विराम समझौते से खुद को अलग कर लिया।

What is AFSPA Act in Hindi | अफस्पा एक्ट क्या है

AFSPA का मतलब (AFSPA full form) Armed Forces Special Powers Act है। यह एक संसदीय अधिनियम है जो “अशांत क्षेत्रों” के रूप में वर्गीकृत क्षेत्रों में भारतीय सशस्त्र बलों और राज्य और अर्धसैनिक बलों को विशेष अधिकार प्रदान करता है। AFSPA अधिनियम का मुख्य उद्देश्य अशांत क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बनाए रखना है।

जम्मू और कश्मीर (J&K) और पूर्वोत्तर भारत में AFSPA Act एक विवादास्पद और अप्रिय कानून है क्योंकि यह सुरक्षा सेवाओं को अभियोजन के जोखिम या वारंट की आवश्यकता के बिना संचालित करने की अनुमति देता है। वर्षों से कानून को निरस्त करने के लिए बार-बार मांग की जाती रही है।

लंबे समय से यह आरोप लगाया जाता रहा है कि AFSPA की आड़ में मानवाधिकारों का उल्लंघन और न्यायेतर गिरफ्तारियां और हत्याएं होती हैं। हाल के वर्षों में कई घटनाओं ने इन चिंताओं को उजागर किया है, जिसमें मोन हत्याओं (Mon killings) से लेकर जम्मू-कश्मीर के शोपियां में फर्जी मुठभेड़ तक शामिल है।

Origin of the AFSPA act | AFSPA अधिनियम की उत्पत्ति

भारत छोड़ो आंदोलन के जवाब में 1942 में अंग्रेजों द्वारा इस अधिनियम को अपने मूल रूप में लागू किया गया था। स्वतंत्रता के बाद, प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अधिनियम को बनाए रखने का निर्णय लिया, जिसे पहले एक अध्यादेश के रूप में पेश किया गया था और बाद में 1958 में एक कानून के रूप में अधिसूचित किया गया।

सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम/AFSPA 11 सितंबर 1958 को पारित किया गया था। यह अधिनियम सबसे पहले भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में लागू किया गया था। इन राज्यों में उग्रवाद एक बढ़ती हुई समस्या थी। इसके बाद 1989 में जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद फैला, जिसके बाद 1990 में AFSPA लागू किया गया। हालांकि इस कानून का समय-समय पर विरोध होता रहा है।

Why AFSPA in Discussion | अफस्पा चर्चा में क्यों

केंद्र सरकार ने सशस्त्र बल (विशेष) अधिकार अधिनियम (AFSPA Act) को अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड तक बढ़ा दिया है। वहीं, पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों से AFSPA हटा दिया गया है। केंद्र ने असम, मणिपुर और नागालैंड में अधिक पुलिस थानों की सीमा से 1958 के सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम को हटा लिया।

Powers of the Armed Forces | सशस्त्र बलों को अधिकार

सशस्त्र बलों को एक क्षेत्र में पांच या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार है, अगर उन्हें लगता है कि कोई व्यक्ति कानून का उल्लंघन कर रहा है, तो वे उचित चेतावनी देने के बाद बल प्रयोग कर सकते हैं या गोली भी चला सकते हैं।

यदि किसी पर वाजिब संदेह हो, तो सेना उस व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, और बिना वारंट के किसी भी परिसर में प्रवेश कर सकती है या तलाशी भी ले सकती है। गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी की परिस्थितियों का विवरण देने वाली रिपोर्ट के साथ निकटतम पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को सौंपा जा सकता है।

Provisions of AFSPA | AFSPA के प्रावधान

AFSPA Act की धारा 3 के तहत, केंद्र सरकार या किसी राज्य के राज्यपाल या केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक पूरे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को अशांत क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। विभिन्न धार्मिक, नस्लीय, भाषा या क्षेत्रीय समूहों या जातियों या समुदायों के सदस्यों के बीच मतभेदों या विवादों के कारण एक क्षेत्र अशांत हो सकता है।

अशांत घोषित करने के क्या हैं नियम?

अशांत क्षेत्र घोषित करने की शक्ति भी AFSPA अधिनियम के अंतर्गत आती है। यह शक्ति केंद्र सरकार, राज्यपालों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों में निहित है। वे किसी भी क्षेत्र, किसी जिले या पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित कर सकते हैं।

इसके लिए भारत के राजपत्र में अधिसूचना जारी करनी होगी। यह अधिसूचना AFSPA अधिनियम की धारा 3 के तहत होती है। इस धारा में कहा गया है कि यदि नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए सशस्त्र बलों की आवश्यकता हो तो किसी क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित किया जा सकता है।

एक बार जब किसी क्षेत्र को ‘अशांत’ घोषित कर दिया जाता है, तो अशांत क्षेत्र अधिनियम, 1976 के तहत कम से कम तीन महीने तक यथास्थिति बनाए रखनी होती है।

धारा 4, सेना को परिसरों की तलाशी लेने और बिना वारंट के गिरफ्तार करने, कानून का उल्लंघन करने वाले या कानून का उल्लंघन करने के संदेह में किसी भी व्यक्ति को गोली मारने, हथियारों/गोला-बारूद के जखीरे को नष्ट करने, किलेबंदी, आश्रयों और ठिकानों को नष्ट करने और किसी भी वाहन को रोकने, तलाशी लेने और जब्त करने का अधिकार देती है।

इसमें पांच या अधिक लोगों का इकट्ठा होना, हथियार लेकर जाना शामिल भी है, शर्त सिर्फ इतनी है कि गोली चलाने से पहले अधिकारी को पूर्व चेतावनी देनी होगी।

धारा 6 में कहा गया है, कि गिरफ्तार व्यक्तियों और जब्त की गई संपत्ति को जल्द से जल्द नजदीकी पुलिस स्टेशन को सौंपना होगा।

धारा 7, अपनी आधिकारिक क्षमता में नेकनीयती से कार्य करने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा प्रदान करता है।

केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद ही अभियोजन की अनुमति है।

AFSPA Act 1958
AFSPA Act 1958

AFSPA लागू करने के पीछे तर्क

सुरक्षा बलों की प्रभावी कार्यप्रणाली: सशस्त्र बलों को उग्रवाद/आतंकवादी अभियानों में तैनात किया जाता है जब राज्य के लिए उपलब्ध अन्य सभी बल स्थिति को नियंत्रण में लाने में विफल होते हैं। ऐसे वातावरण में काम करने वाले सशस्त्र बलों को सक्षम कानून के रूप में कुछ विशेष शक्तियों और सुरक्षा की आवश्यकता होती है।

राष्ट्रीय सुरक्षा: यह अधिनियम अशांत क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बनाए रखने में, राष्ट्र की संप्रभुता और सुरक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

बलों का मनोबल बढ़ाना: AFSPA Act अशांत क्षेत्रों में सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सशस्त्र बलों के मनोबल (mental well-being) को बढ़ाता है क्योंकि इस कानून को हटाने से उग्रवादी स्थानीय लोगों को सेना के खिलाफ मामले दर्ज करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे।

Arguments Against AFSPA | AFSPA के खिलाफ तर्क

मानवाधिकारों का उल्लंघन: सशस्त्र बलों द्वारा इन असाधारण शक्तियों के उपयोग के कारण अक्सर अशांत क्षेत्रों में सुरक्षा बलों द्वारा फर्जी मुठभेड़ों और अन्य मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोप लगे हैं, जबकि कुछ राज्यों में AFSPA Act के अनिश्चितकालीन लागू होने पर सवाल उठाया गया है।

AFSPA के क्षेत्र में मानवाधिकारों के उल्लंघन की जाँच नहीं की जाती है और पर्याप्त रूप से पालन नहीं किया जाता है। इस प्रकार यह नैसर्गिक न्याय (natural justice) के सिद्धांत के विरुद्ध है।

Right To Remedy का उल्लंघन: अधिनियम की धारा 6 “संविधान के अनुच्छेद 32(1) में प्रदान किए गए संवैधानिक उपाय के अधिकार को तुरंत रद्द कर देती है। AFSPA Act संविधान में दी गई शक्तियों के बाहर था क्योंकि इस तरह की घोषणा के लिए संवैधानिक प्रावधानों का पालन किए बिना इसे आपातकाल की स्थिति घोषित कर दिया गया था।

Committee and Supreme Court Guidelines

AFSPA Act की वैधता को नागा पीपुल्स मूवमेंट ऑफ़ ह्यूमन राइट्स बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी, और पाँच-न्यायाधीशों की पीठ ने निष्कर्ष निकाला कि अधिनियम संविधान और इसके तहत प्रदान की गयी शक्तियों का उल्लंघन नहीं माना जा सकता।

इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि-

धारा 4 के तहत, निषेधात्मक आदेशों की उल्लंघन करने वाले संदिग्ध सेना के जवानों को न्यूनतम बल का सख्ती से पालन करना चाहिए।
धारा 4 के तहत, गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर निकटतम पुलिस स्टेशन को सौंपना है।
राज्य को हर छह महीने में इस अधिनियम की समीक्षा करनी होगी।

जीवन रेड्डी समिति की सिफारिशें:

नवंबर 2004 में, केंद्र सरकार ने उत्तर पूर्वी राज्यों में अधिनियम के प्रावधानों की समीक्षा के लिए न्यायमूर्ति बीपी जीवन रेड्डी की अध्यक्षता में एक पांच सदस्यीय समिति का गठन किया।

समिति की मुख्य सिफारिशें इस प्रकार थीं:

  • AFSPA को निरस्त किया जाना चाहिए और 1967 के गैरकानूनी गतिविधियों (रोकथाम) अधिनियम में उपयुक्त प्रावधानों को शामिल किया जाना चाहिए।
  • सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक बलों की शक्तियों को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करने के लिए गैरकानूनी गतिविधि अधिनियम में संशोधन किया जाना चाहिए, और हर जिले में एक शिकायत प्रकोष्ठ स्थापित किया जाना चाहिए जहां सशस्त्र बल तैनात हैं।
  • दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें: सार्वजनिक व्यवस्था पर दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC) की पांचवीं रिपोर्ट में भी AFSPA को निरस्त करने की सिफारिश की गई है। हालाँकि, इन सिफारिशों को लागू नहीं किया गया है।

AFSPA अधिनियम की बेहतरी के लिए सिफारिशें

  • वर्षों से कई मानवाधिकारों के उल्लंघन के कारण, इस कानून की यथास्थिति अब स्वीकार्य समाधान नहीं रह गई है। जहाँ AFSPA Act लागू किया गया है, उन क्षेत्रों में यह उत्पीड़न का प्रतीक बन गया है इसलिए प्रभावित लोगों पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, न्हें अनुकूल कार्रवाई का आश्वासन देना चाहिए।
  • सरकार को मामला-दर-मामला आधार पर AFSPA को लागू करने और निरस्त करने पर विचार करना चाहिए और इसे पूरे राज्य में लागू करने के बजाय केवल कुछ संवेदनशील जिलों तक सीमित रखना चाहिए।
  • सुप्रीम कोर्ट, जीवन रेड्डी आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का भी सरकार और सुरक्षा बलों द्वारा पालन किया जाना चाहिए।

Some other Facts | कुछ अन्य तथ्य

  • भारत के संविधान का अनुच्छेद 355 केंद्र सरकार को प्रत्येक राज्य को आंतरिक गड़बड़ी से बचाने के लिए शक्ति प्रदान करता है।
  • AFSPA को 2015 में त्रिपुरा और 2018 में मेघालय से पूरी तरह से हटा लिया गया था।
  • AFSPA अधिनियम न केवल तीन सशस्त्र बलों पर बल्कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) और सीमा सुरक्षा बल जैसे अर्धसैनिक बलों पर भी लागू होता है।
भारत में अफस्पा अधिनियम क्या है?

AFSPA का मतलब Armed Forces Special Powers Act (सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम) है। यह एक संसदीय अधिनियम है जो “अशांत क्षेत्रों” के रूप में वर्गीकृत क्षेत्रों में भारतीय सशस्त्र बलों और राज्य और अर्धसैनिक बलों को अशांत क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष अधिकार प्रदान करता है।

वर्तमान में AFSPA के तहत कौन से राज्य हैं?

AFSPA अधिनियम के तहत आने वाले भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर, नागालैंड, असम और अरुणाचल प्रदेश हैं।

किस मंत्रालय ने AFSPA लागू किया है?

गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs)

AFSPA 1958 के तहत कौन से राज्य हैं?

असम और मणिपुर (Assam and Manipur)

Deepak Devrukhkar
Deepak Devrukhkar

मेरा नाम दिपक देवरुखकर हैं, और मैं मुंबई, महाराष्ट्र में रहता हूँ। मैंने Commercial Art में डिप्लोमा किया है। मैं GK, भारतीय इतिहास आदि विषयों पर ज्ञान प्रयास के लिए लिखता हूँ।

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